Income Tax Return – क्या होता है आईटीआर फॉर्म 1? जाने कैसे भरे ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न?
Income Tax Return – क्या होता है आईटीआर फॉर्म 1? जाने कैसे भरे ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न? |
अगर आप आप ई–फाइलिंग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आईटीआर (online ITR filing) फाइल करने जा रहे हैं तो कौन सा फार्म चुनें, इसकी जानकारी होना बहुत जरुरी है। गलत फॉर्म से दाखिल आईटीआर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रद्द कर देता है। आईटीआर फोर्टल पर आपको दोफॉर्म मिलेंगे– आईटीआर फॉर्म-1 (ITR Form 1) और आईटीआर फॉर्म-4 (ITR Form 4)। फिलहाल, हम आपको आईटीआर फॉर्म 1 की जानकारी देने जा रहे हैं।
(toc)
आईटीआर फॉर्म -1 जिन करदाताओं की आय केवल वेतन, हाउस प्रॉपर्टी या ब्याज के जरिए होती है, उन्हें अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिलकरने के लिए ITR Form-1 का इस्तेमाल करना होता है। यह फॉर्म उन लोगों को भरना होता है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है।ज्यादातर लोग आईटीआर-1 फॉर्म (ITR Form-1) के जरिए ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। जब आप ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकरआईटीआर फॉर्म-1 सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जानकारियां वेबसाइट पर दिए गए फॉर्म में पहले से ही भरी होती हैं। लेकिन फिर भी आप एकबार उन जानकारियों को ठीक से चेक कर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि पोर्टल पर पहले से फाइल की गई जानकारियां कई बार गलत भी होती हैं।
ITR-1 में कौन सी जानकारियां देनी होंगी।
आयकर रिटर्न भरते समय सैलेरी से होने वाली इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय, ब्याज या डिविडेंड से होने वाली आय कीजानकारी देनी पड़ती है। ध्यान रहे, अगर इन चीजों के अलावा आपके पास कोई और भी आय का जरिया है तो आप रिटर्न भरने के लिएआईटीआर फॉर्म-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
कौन से डॉक्यूमेंटस की होगी जरूरत।
आईटीआर भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, आय का प्रमाण, इंवेस्टमेनेट डिटेल और अन्यइनकम प्रूफ होने चाहिए। आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है। अगर आपका पैन और आधार लिंकनहीं है तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। आपकी ईमेल आईडी भी इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट होनी चाहिए।
कौन दाखिल नहीं कर सकता ITR-1
50 लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यक्ति आरएनओआर और एनएआरआई जिन लोगों के पास एक से अधिक मकान है लॉटरी, घुड़दौड़ या कानूनी रूप से खेले जाने वाले जुए से कोई आय हुई है शेयर्स, म्यूचुअल फंड, जमीन बेचने से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेनहासिल हुआ हो कृषि से आय 5,000 रुपये से ज्यादा हो अगर इनकम बिजनेस और जॉब दोनों से हो रही हो बैंक या पोस्ट ऑफिस से तय सीमासे ज्यादा पैसे निकालने पर टीडीएस काटा गया हो विदेशी कंपनी में कोई एसेट हो जिन लोगों ने गैर सूचीबद्ध शेयरों में निवेश किया हुआ हैकिसी कंपनी के डॉयरेक्टर हो या विदेश में बैंक अकाउंट हो।
स्टेप बाय स्टेप ऐसे दाखिल करें आईटीआर।
अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ई–फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें अपने डैशबोर्ड पर, ई–फाइल > आयकर रिटर्न > फाइलआयकर रिटर्न पर क्लिक करें।
असेसमेंट ईयर चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।
ऑनलाइन फाइलिंग का विकल्प चुनें और आगे बढ़ें परक्लिक करें।
यदि आपने पहले ही आयकर रिटर्न भर दिया है और यह सबमिशन के लिए पेंडिंग है, तो फाइलिंग फिर से शुरू करें पर क्लिक करें।यदि आप पहले से सेव किए गए रिटर्न को रद्द कर नए सिरे से रिटर्न भरना चाहते हैं तो नई फाइलिंग शुरू करें पर क्लिक करें। आयकर रिटर्न केप्रकार का चयन करें।
यदि आपको पता नहीं है कि आप कौन सा आईटीआर फाइल करना है, तो आप पोर्टल के जरिए इसका पता लगा सकतेहैं।
यदि आप जानते हैं कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है तो ड्रॉपडाउन से लागू आयकर रिटर्न का चयन करें और आईटीआरके साथ आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची पर ध्यान दें और ‘लेट्स गेट स्टार्टेड‘ पर क्लिक करें।
जो चीजें आप पर लागू होती हैं, उनका चुनाव करें और जारी रखें पर क्लिक करें।
पहले से भरे हुए डेटा की समीक्षा करें और यदि आवश्यक हो तो इसे एडिट करें।आवश्यक हो तो अन्य जानकारियां भरें और पुष्टि करें पर क्लिक करें।
विभिन्न वर्गों में अपनी आय और कटौती का विवरण दर्ज करें।
फॉर्म केसभी कॉलम को पूरा करने और वेरिफाई करने के बाद आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आपको टैक्स केबारे में बताया जाएगा।
यदि गणना के आधार पर कर देयता है, तो आपको निचले भाग में ‘अभी भुगतान करें‘ और ‘बाद में भुगतान करें‘ काविकल्प मिलता है।
यदि कोई कर देयता नहीं है तो ‘नो डिमांड / नो रिफंड‘ और यदि आप रिफंड के लिए पात्र हैं, तो टैक्स चुकाने के बाद प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करें। जांच के बाद अपना विवरण जमा करें।
प्रीव्यू और सबमिट योर रिटर्न पेज पर डिक्लेरेशन चेक–बॉक्स चुनें और ‘प्रोसीड टूवैलिडेशन‘ पर क्लिक करें।
वेरिफिकेशन के बाद अपना रीएसेसमेंट और रिटर्न सबमिट करें। ई–सत्यापन पृष्ठ पर उस विकल्प का चयन करेंजिसके माध्यम से आप रिटर्न को ई–वेरीफाई करना चाहते हैं और जारी रखें पर क्लिक करें।
एक बार जब आप अपने रिटर्न को ई–वेरिफाई कर,लेते हैं, तो ट्रांजेक्शन आईडी और रसीद संख्या के साथ एक सफलता संदेश प्रदर्शित होता है। आपको ई–फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी नोटिफिकेशन मिलेगा।