पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम कैसे जोड़े या बदले? – Add or change Spouse’s name in Passport
ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की सुविधा शुरू होने के बाद, पासपोर्ट के लिए आवेदन करना या इसे फिर से जारी करना या पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है।
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ध्यान रखें कि इसके लिए आवेदन करते समय आपको इससे जुड़े दस्तावेज़ अपने साथ रखने होंगे।
पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया
पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने या उनका नाम बदलने के लिए, आपको अपने पासपोर्ट को फिर से जारी कराने के लिए आवेदन करना होगा।
आप इस प्रक्रिया को दो तरह से कर सकते हैं –
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ऑनलाइन फॉर्म जमा करके
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ई-फॉर्म जमा करके
ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया
शादी के बाद पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया का चरणबद्ध तरीका यहां बताया गया है –
1. पासपोर्ट सेवा के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं और खुद को रजिस्टर करें।
2. अब, अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें और जीवनसाथी का नाम जोड़ने के लिए पासपोर्ट के “नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करें/फिर से जारी करें” पर क्लिक करें।
3. सभी जानकारी भरने के बाद “सबमिट करें” दबाएं।
4. अब, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए “पेमेंट करें और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें” पर क्लिक करें।
5. भुगतान पेज पर एसबीआई चालान, इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट/क्रेडिट कार्ड विकल्पों में से अपना सही भुगतान मोड चुनें और जरूरी फीस का भुगतान करें। पीओ/पीओपीएसके/पीएसके में अपॉइंटमेंट के लिए फीस का पहले से ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य है।
6. “आवेदन की पावती प्रिंट करें” पर क्लिक करें। इस रसीद में निम्नलिखित जानकारी होती है:
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अपॉइंटमेंट नंबर
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आवेदन का रेफरेंस नंबर
ऑफलाइन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया
जो लोग यह सोच रहें हैं कि पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए चरणबद्ध तरीके से ई-फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है –
1. पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट से एक्सएमएल फॉर्मेट में ई-फॉर्म डाउनलोड करें और इसमें जरूरी जानकारी भरें।
2. अब, पोर्टल में लॉग इन करें और इस एक्सएमएल फाइल को अपलोड करें।
3. भुगतान पेज पर पूरा भुगतान करें, जैसा कि ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए बताया गया है। साथ ही, ऊपर बताए गए तरीके से अपनी भुगतान रसीद डाउनलोड करें।
आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट डिटेल्स के साथ एक एसएमएस मिलेगा। फाइनल प्रक्रिया के लिए, आपको मूल दस्तावेजों के एक सेट के साथ अपने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में जाना होगा।
इसलिए, जो लोग पासपोर्ट में अपने पति का नाम जोड़ने की सोच रहे हैं, वह ऊपर दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रख सकते हैं।
अगर आप सोच रहे हैं कि अपने पासपोर्ट में अपनी पत्नी का नाम कैसे जोड़ा जाए तो भी यही बिंदु लागू होंगे।
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पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ जरूरी हैं –
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आपका मूल पासपोर्ट।
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आपके पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की फोटो कॉपी ।
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ऑब्जरवेशन पेज ।
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ईसीआर या नॉन-ईसीआर पेज ।
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कम वैधता वाले पासपोर्ट के लिए आपको वैधता पेज भी सबमिट करना होगा।
पासपोर्ट में पति/पत्नी का नाम बदलने के लिए दस्तावेज और आवेदन करने की प्रक्रिया दोनों समान हैं।
पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने की फीस
पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम बदलने के लिए फीस सूचीबद्ध करने वाली तालिका यहां दी गई है
कॉम्पोनेंट | सब-कॉम्पोनेंट | फीस |
कॉन्सुलर फीस | पासपोर्ट फीस | वयस्कों के लिए लागू कैटगरी के अनुसार |
कॉन्सुलर फीस | इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड | ₹ 221 |
सीकेजीएस फीस | सीकेजीएस सेवा फीस | ₹ 1470 प्रति आवेदन |
सीकेजीएस फीस | वैक्लपिक फीस | कूरियर सेवा और टेक्स्ट मैसेज |
कुल | – | ₹ 1,691 |
भारतीय पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने की प्रक्रिया के लिए तत्काल सर्विस उपलब्ध है। इसमें कुछ अतिरिक्त फीस मान्य है।
प्रत्येक आवेदक को अलग-अलग फीस देना अनिवार्य है। लोगों को नकद या चेक से भुगतान नहीं करने की सलाह दी जाती है। क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान के लिए अतिरिक्त कन्वीनिएंस फीस लगती हैं।
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पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम अपडेट करने में कितना समय लगता है?
अपडेट पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तीन कामकाजी दिन आवश्यक हैं। हालांकि, पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने में लगने वाला प्रोसेसिंग समय अधिकतम 2 घंटे है।
इसलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम बदलने की प्रक्रिया बहुत सटीक है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में आपकी मदद के लिए कई थर्ड-पार्टी वेबसाइटें और संगठन भी मौजूद हैं।
फिर भी, यही सलाह दी जाती है कि पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम कैसे जोड़ा जाए, यह जानने के लिए सीधे सरकारी पोर्टल पर जाएं। आपको आवेदन या री- इश्यू फॉर्म में मांगी गई सभी डिटेल्स देने और बिना किसी दिक्कत के लिए भुगतान करना जरूरी है।