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पासपोर्ट कौन बनाता है? – Who makes passports?

Passport

Passport बनाने का कार्य भारतीय पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) द्वारा किया जाता है, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत मंत्रालय और विदेश मामलों के विभाग (Ministry of External Affairs) द्वारा संचालित होता है। पासपोर्ट बनाने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा:

Table of Contents

पासपोर्ट कौन बनाता है? – Who makes passports?

पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया:

  1. ऑनलाइन आवेदन (Online Application):

    • सबसे पहले, आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल (https://portal2.passportindia.gov.in) पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा।
    • आवेदन में आपकी व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क विवरण, यात्रा से जुड़ी जानकारी, और अन्य दस्तावेजों की जानकारी शामिल होती है।
    • आवेदन फॉर्म को भरने के बाद उसे सबमिट कर देना होता है और एक अद्वितीय आवेदन संख्या (Application Reference Number) प्राप्त होता है।
  2. आवेदन शुल्क (Application Fee):

  3. दस्तावेज़ अपलोड (Document Upload):

    • आवेदन के साथ, आपको अपनी पहचान, निवास और जन्म प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है।
    • सामान्य रूप से आवश्यक दस्तावेज़ में शामिल होते हैं:
      • आधार कार्ड (या अन्य पहचान प्रमाण),
      • जन्म प्रमाण पत्र (या स्कूल/कॉलेज की प्रमाण पत्र),
      • पता प्रमाण (जैसे बिजली बिल, टेलीफोन बिल, आदि),
      • पासपोर्ट साइज फोटो
  4. नियुक्ति और दस्तावेज़ सत्यापन (Appointment & Document Verification):

    • ऑनलाइन आवेदन के बाद, आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) पर नियुक्ति के लिए एक तिथि मिलेगी। यह नियुक्ति उसी दिन आपको अपनी दस्तावेज़ों की जांच और सत्यापन के लिए PSK पर जाना होता है।
    • PSK में दस्तावेज़ों की जांच, आपके बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट्स, चेहरे की तस्वीर) का संग्रहण किया जाता है।
    • आपको एक साक्षात्कार (Interview) भी हो सकता है, जिसमें कुछ मामलों में आपको कुछ अतिरिक्त दस्तावेज़ों की मांग की जा सकती है।
  5. पुलिस सत्यापन (Police Verification):

  6. पासपोर्ट का वितरण (Passport Issuance):

पासपोर्ट के प्रकार:

  1. सामान्य पासपोर्ट (Ordinary Passport): यह सबसे सामान्य Passport होता है।
  2. राजनयिक पासपोर्ट (Diplomatic Passport): यह पासपोर्ट भारतीय राजनयिकों और सरकारी अधिकारियों के लिए होता है।
  3. ऑफिशियल पासपोर्ट (Official Passport): यह Passportर्ट सरकारी अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को जारी किया जाता है।
  4. मुलायम पासपोर्ट (Soft Passport): यह पासपोर्ट उन विशेष मामलों के लिए होता है जहां विभिन्न कारणों से लोगों को पासपोर्ट की जरूरत होती है।

जरूरी दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड / पैन कार्ड / वोटर कार्ड / राशन कार्ड (पहचान प्रमाण के रूप में)
  • जन्म प्रमाण पत्र / विद्यालय प्रमाण पत्र (जन्म तिथि प्रमाण के रूप में)
  • निवास प्रमाण (रहने का प्रमाण जैसे बिजली बिल, टेलीफोन बिल आदि)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (आवेदन के अनुसार)

पासपोर्ट आवेदन में समय:

  • सामान्य रूप से Passport 15 से 30 दिनों के अंदर बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन कभी-कभी पुलिस सत्यापन या अन्य प्रक्रियाओं के कारण इसमें समय लग सकता है।

संपर्क जानकारी:

आशा है कि यह जानकारी आपकी मदद करेगी! अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए, तो कृपया बताएं।

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