विदेश में पासपोर्ट खो जाने पर क्या करें? - What to do if passport is lost abroad? |
पासपोर्ट खो जाने पर विदेश यात्रा पर आपको परेशानी हो सकती है, चाहे आप कारोबार के सिलसिले में बाहर गए हों या फिर परिवार के साथ छुट्टी मनाने।
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इसलिए अगर आपका पासपोर्ट विदेश में खो गया है, तो अपने देश सुरक्षित पहुंचने के तरीकों के बारे में इस लेख में पढ़ें।
पासपोर्ट खो जाने के बाद क्या करें?
विदेश में यात्रा के दौरान अगर आपका पासपोर्ट खो गया, तो इन पांच बातों को ध्यान रखें:
1. नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं
पासपोर्ट खोने या चोरी हो जाने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत जरूर दर्ज कराएं। खोए पासपोर्ट के दस्तावेजी प्रमाण के तौर पर पुलिस रिपोर्ट की प्रति ले लें। नया पासपोर्ट या आपातकालीन प्रमाणपत्र लेने के लिए यह एक जरूरी डॉक्यूमेंट है।
2. अपने देश के दूतावास (Embassy) से संपर्क करें
पासपोर्ट खोने की शिकयत दर्ज कराने के लिए देश के दूतावास से संपर्क करे। विदेशों में बने दूतावास नागरिकता का वेरिफिकेशन करके नागरिकों को उनके देश सुरक्षित जाने के लिए आपातकालीन प्रमाणपत्र देते हैं।
3. वीजा दोबारा जारी करने के लिए आवेदन
पासपोर्ट खो जाने के मामले में आपको खोए हुए वीजा के लिए भी आवेदन करना होता है। नया पासपोर्ट पाने के लिए अपने देश के दूतावास जाएं और संबंधित दस्तावेज जमा करें, जैसे कि पुराने वीजा की फोटोकॉपी और पुलिस रिपोर्ट।
4. फ्लाइट रीशेड्यूल करें
अगर आपका पासपोर्ट खो गया है, तो इसके बगैर देश लौटना संभव नहीं है। साथ ही, नए पासपोर्ट के आवेदन या आपातकालीन प्रमाणपत्र बनने की प्रकिया में समय लग सकता है। इसलिए, जरूरी है कि एयरलाइन को अपनी स्थिति के बारे में बता दें और अपना टिकट रिशेड्यूल करा लें। आप जितनी जल्दी एयरलाइन को बता देंगे, टिकट रिशेड्यूल करने में होने वाला खर्चा उतना ही कम होगा।
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5.नए पासपोर्ट/आपातकालीन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करें
अपने देश के दूतावास में संपर्क करने के बाद अपनी जरूरत के हिसाब से नए पासपोर्ट या आपातकालीन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करें। नया पासपोर्ट चाहते हैं, तो इसे पाने में 1 हफ्ते तक का समय लग सकता है। हालांकि, अगर आप एक हफ्ते तक इंतजार नहीं कर सकते और गंभीर बीमारी या परिवार में किसी की मृत्यु होने की वजह से आपको तत्काल देश वापस लौटना है, तो आप आपातकालीन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करें (बाद में इसके बारे में बताया गया है)।
अब तक आप समझ गए होंगे कि पासपोर्ट खो जाने पर क्या करना चाहिए। नए पासपोर्ट और आपातकालीन प्रमाणपत्र के लिए कैसे आवेदन करें, इसके बारे में जानने के लिए आगे पढ़ें।
नए पासपोर्ट को दोबारा जारी करने के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन करें?
अगर आपका पासपोर्ट खो गया है, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता है। इसलिए, नीचे बताए गए नियमों का पालन करके नए पासपोर्ट को दोबारा जारी करने का आवेदन करें:
- चरण 1: पासपोर्ट सेवा केंद्र के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। पासपोर्ट ऑफिस, नाम, जन्म की तारीख जैसी जानकारी भरकर पासपोर्ट सेवा के ऑनलाइन पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें। अगर आप पहले से इसके सदस्य हैं तो अपनी लॉग इन आईडी से साइन इन करने के लिए “मौजूदा यूजर लॉग इन” पर क्लिक करें। ।
- चरण 2: "नए पासपोर्ट/पासपोर्ट रीइश्यू करने के लिए आवेदन करें'' चुनें और संबंधित जानकारी जैसे नाम, संपर्क वगैरह भरकर जमा करें।
- चरण 3: अपने नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करने के लिए "सेव/सबमिट किए गए आवेदन देखें" विकल्प के अंतर्गत "भुगतान करें और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें" लिंक को चुनें।
- चरण 4: निम्न भुगतान के तरीकों से ऑनलाइन भुगतान करें-
- इंटरनेट बैकिंग (स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया से संबंधित बैंक या अन्य बैंक)
- डेबिट या क्रेडिट कार्ड (मास्टरकार्ड या वीजा)
- एसबीई का बैंक चालान
नोट: नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र या पासपोर्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य है।
- चरण 5: पासपोर्ट खो जाने के बाद आवेदन की रसीद प्रिंट करने के लिए "आवेदन की रसीद प्रिंट करें" लिंक को चुनें और आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें।
रसीद में आवेदन का रेफ़रेंस नंबर होगा। पासपोर्ट ऑफिस जाते हुए इस रसीद को साथ रखना अनिवार्य नहीं है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर अपॉइंटमेंट से जुड़ी जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेज दी जाएगी और निश्चित तारीख पर अपॉइंटमेंट के प्रमाण के तौर पर यह पर्याप्त होगी।
नए पासपोर्ट को दोबारा जारी करने के लिए ऑफ़लाइन कैसे आवेदन करें?
नए पासपोर्ट के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए, ई-फ़ॉर्म डाउनलोड करें। ऐसा करके आप ऑफ़लाइन तरीके से पासपोर्ट री-इश्यू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह ई-फ़ॉर्म, आधिकारिक वेबसाइट पर, "ई-फ़ॉर्म डाउनलोड करें टैब" पर उपलब्ध है। "नया पासपोर्ट या इसे रिश्यू करना'' में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आवेदन का प्रकार, आवेदक का नाम,जन्म की तारीख जैसी जानकारी ऑफलाइन भरें। इस भरे हुए फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड कर दें। पासपोर्ट सेवा केंद्र या श्रेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, फॉर्म की प्रिंट की हुई प्रति स्वीकार नहीं करते हैं।
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नए पासपोर्ट को दोबारा जारी करने के लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है?
पासपोर्ट खो जाने पर पासपोर्ट को दोबारा जारी कराने के लिए आवेदन के प्रकार, आवेदक की श्रेणी, रोजगार का प्रकार और अन्य मानदंडों के मुताबिक निम्न डॉक्यूमेंट जमा करें:
- जन्म की तारीख का प्रमाण जैसे जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड वगैरह।
- अनुलग्नक एफ (Annexure G) के मुताबिक एफिडेविट जिसमें बताया गया हो कि पासपोर्ट कैसे खोया।।
- मूल पुलिस रिपोर्ट
- मौजूदा आवासीय पता के दस्तावेज, जैसे कि पानी और फोन का बिल वगैरह।
- पहले और आखिरी दो पन्नों की स्व अभिप्रमाणित प्रति, इसके साथ पुराने पासपोर्ट के नॉन-ईसीआर/ईसीआर पेज भी
- अनुलग्नक जी (Annexure G) के अनुसार अनापत्ति प्रमाणपत्र या अनुलग्नक एच के अनुसार पूर्व सूचना पत्र
- नॉन-ईसीआर कैटेगरी के आवेदकों के लिए दस्तावेजी प्रमाण, जैसे कि जन्म प्रमाणपत्र, उच्च शिक्षा पास प्रमाणपत्र वगैरह।
- पेंशन पेमेंट ऑर्डर
- नाबालिग आवेदक के मामले में माता-पिता पासपोर्ट की मूल और स्व अभिप्रमाणित प्रति पीएसके पर ला सकते हैं। आवेदक के नाबालिग होने पर माता-पिता डॉक्यूमेंट को प्रमाणित कर सकते हैं। इसके साथ वो अपने नाम का निवास प्रमाणपत्र भी जमा कर सकते हैं।
- आवेदक की दो हालिया पासपोर्ट साइज़ की फोटो
नोट: आवेदक को ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट की मूल और स्व अभिप्रमाणित प्रति पीएसके पर जमा करनी होगी। इसके अलावा ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट सांकेतिक हैं। जमा होने वाले अतिरिक्त जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में जानने के लिए पासपोर्ट ऑफिस के अंतर्गत मौजूद न्यायिक पासपोर्ट ऑफिस के होम पेजको देखें।
जैसा कि पहले भी कहा गया है, नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने में कुछ समय लग सकता है और विदेश में ज्यादा दिन रहना परेशानियां बढ़ा सकता है। इस स्थिति में आप आपातकालीन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। निम्न भाग में आपातकालीन प्रमाणपत्र से जुड़ी मूलभूत बातें और इसके आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, आगे पढ़िए!
आपातकालीन प्रमाणपत्र क्या होता है?
आपातकालीन प्रमाणपत्र एक तरफ की यात्रा से जुड़ा डॉक्यूमेंट है जो पासपोर्ट खो जाने पर आपको अपने देश लौटने में मदद करता है। हाई कमिशन की ओर से आपकी नागरिकता और दूसरी जानकारी के वेरिफिकेशन के बाद ये जारी किया जाता है।
निम्न स्थिति में आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है:
- जब पासपोर्ट खो गया हो
- पासपोर्ट खराब या चोरी हो गया हो
- जिन लोगों को पासपोर्ट देने से मना कर दिया गया है
- लंबे समय से पासपोर्ट की वैधता की समाप्ति हो गई हो।
- व्यक्ति जिनको निर्वासन का आदेश मिला हो
व्यक्ति को आपातकालीन प्रमाणपत्र के लिए संबंधित दूतावास जाना पड़ सकता है। इसके अलावा उन्हें प्रमाणपत्र पाने के लिए इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है। इसके साथ वो भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास में पासपोर्ट सेवा के ऑफिशियल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
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ऑनलाइन आपातकालीन प्रमाणपत्र के लिए कैसे आवेदन करें?
पासपोर्ट खोने या चोरी हो जाने पर आपातकालीन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने से जुड़े साधारण चरण यहां बताए गए हैं:
- चरण 1: भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में पासपोर्ट सेवा केआधिकारिक पोर्टल पर जाएं। उस देश का नाम चुनें जहां से आप पासपोर्ट सेवा के लिए आवेदन करना चाहते हैं।
अब “रजिस्टर” लिंक को सेलेक्ट करके खुद को पोर्टल पर रजिस्टर करें। अब दूतावास औए वणिज्य दूतावास से जुड़ी जानकारी, आपका नाम, जन्म की तारीख आदि दर्ज करें। विकल्प के तौर पर अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो जरूरी जानकारी के साथ रजिस्टर कर लें।
- चरण 2: अपने आपातकालीन प्रमाणपत्र के लिए होम पेज पर जरूरी चुनाव करें। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और जमा करें।
- चरण 3: जमा किए हुए आवेदन फॉर्म का प्रिंट लें और संबंधित दस्तावेजों के साथ दूतावास जाएं। जिस देश में आप गए हैं वहां के आवेदन जमा करने वाले केंद्र या दूतावास की सूची देखने के लिए "एम्बेंसी/काउंसलेट कनेक्ट" लिंक चुनें।
याद रखें, आपातकालीन प्रमाणपत्र पाने के लिए आपको प्रोसेसिंग फीस भी देनी होगी। इसके आलावा, हर देश में डॉक्यूमेंट की जरूरत अलग-अलग होती हैं, जहां के लिए आपने आवेदन किया है। इसलिए, प्रमाणपत्र के आवेदन के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क करने से पहले आधिकारिक पोर्टल जरूर जांच लें।
पासपोर्ट खो जाना बेहद खराब स्थिति होती है और यात्रा करते हुए इस वजह से कई दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि, ऊपर लिखी बातों को ध्यान में रखकर ऐसी स्थिति में फंसने पर दिक्कतों को कम किया जा सकता है।